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KORBA:KR डहरिया को नोटिस जारी,2 दिन में मांगा जवाब

0 अधिकार से बाहर जाकर काम कर रहे, सरकार की भी किरकिरी हो रही

कोरबा। अपने विवादित और मनमाने नियम विरुद्ध कार्यों से शिक्षा विभाग सहित प्रशासन व शासन की छवि खराब करने वाले के आर. डहरिया, सहायक संचालक, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी करते हुए 2 दिन के भीतर उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया है।
जारी नोटिस में कहा गया है कि कार्यालयीन आदेश क्र./6926/स्थापना/2023-24, कोरबा दिनांक 01.03.2024 के तहत नवीन कुमार केरकेट्टा, सहायक शिक्षक एल.बी, शा.उ.मा.वि.गोढ़ी, विखं, कोरबा द्वारा प्रस्तुत तकनीकी त्यागपत्र दिनांक 01.03.2024 को स्वीकृत कर नवनियुक्त संस्था शा.पू.मा. शाला सरगुजिहापाठ, भरतपुर, जिला मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी-भरतपुर छ.ग हेतु कार्यमुक्त किया गया था।
नवीन कुमार केरकेट्टा को तकनीकी त्यागपत्र उपरांत संबंधित के प्रस्तुत आवेदन दिनांक 07.03. 2024 के आधार पर पुनः मूल संस्था शा.उ.मा.वि.गोढ़ी, वि.ख. कोरबा में कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दिया गया था। के. आर. डहरिया द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्र./7016/स्थापना/2023-24, कोरबा दिनांक 11.03. 2024 को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। स्वयं के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर नवीन कुमार केरकेट्टा को पुनः कार्यभार ग्रहण कराने हेतु अनुमति दिया गया है। उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः उक्त संबंध में उचित कारण सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उपस्थित होकर दो दिवस के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करें।
0 और भी आदेश किया है नियम विरुद्ध
के आर डहरिया ने न सिर्फ नवीन केरकेट्टा के लिए अधिकार से बाहर जाकर आदेश जारी किया बल्कि और भी आवेदकों के तकनीकी त्याग पत्र स्वीकार कर दूसरे जिले के लिए कार्यमुक्त कर दिया है। ये आदेश 11 मार्च से पूर्व के हैं जिस पर भी संज्ञान लेना जरूरी है। जांच में यह भी शामिल करने की मांग है कि व्याख्याता होकर भी उन्होंने पर प्राचार्य बताकर शासन से सहायक संचालक का पद प्राप्त कर लिया। उनका मूल पद क्या है और वे प्रभारी प्राचार्य कब बनाये गए?

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