0 प्रबन्धन के तबादला आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
कोरबा-पाली। चंद् कोयला कारोबारियों का संरक्षण प्राप्त एवं अपनी ड्यूटी से पृथक जाकर कार्य करने वाले जूनियर टेक्निकल इंस्पेक्टर को आखिरकार नए कार्य स्थल पर जाना ही होगा। उन्होंने विगत वर्ष SECL की कोरबा जिले के पाली ब्लाक में संचालित सराईपाली परियोजना प्रबंधन द्वारा सुराकछार के लिए किए गए तबादला को अनुचित करार देते हुए एवं जान का खतरा बताते हुए हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। लंबी सुनवाई में न्यायालय ने देवांगन व प्रबन्धन को सुना। दोनों पक्षों को सुनकर व तथ्यों के आधार पर अंततः तबादला आदेश को सही ठहराया। यह आदेश जारी होने के बाद सराईपाली खान प्रबंधक ने रूपचंद देवांगन को कार्यमुक्ति का आदेश जारी कर दिया है।
जारी आदेश के अनुसार- प्रबंधक (कार्मिक/औ.सं.), क्षे.मु.कोरबा क्षेत्र द्वारा जारी कार्यालय आदेश क्र. एसईसीएल/म.प्र./कोरबा/क्षे.का.प्र./25/344 दिनाँक 19.03.2025 एवं पूर्व में जारी कार्यालय आदेश क्र. 24/1578 दिनाँक 18.10.2024 को प्रभावी रखते हुए रूपचंद देवांगन, जूनियर टेक्निकन इंस्पेक्टर, ग्रेड डी, कर्मचारी संख्या 24914194 को तत्काल प्रभाव से सराईपाली उपक्षेत्र से सुराकछार-बलगी उपक्षेत्र के लिए स्थानांतरित एवं कार्यमुक्त किया गया है।
उक्त आदेश के अनुपालन में रूपचंद देवांगन को सराईपाली उपक्षेत्र से सुराकछार-बलगी उपक्षेत्र के लिए दिनाँक 20 मार्च 2025 (अपरान्ह) से कार्यमुक्त किया गया है। रूपचंद देवांगन को सलाह दी गई है कि वे अपने साथ संपूर्ण बॉयोडाटा, सत्यापित फोटोग्राफ एवं कंपनी परिचय-पत्र सहित अपना कार्यभार ग्रहण प्रतिवेदन उपक्षेत्रीय प्रबंधक, सुराकछार बलगी के समक्ष प्रस्तुत करें।
0 राजनीतिक विद्वेष भी फैलने लगा था
टेक्निकल इंस्पेक्टर रूपचंद देवांगन की विवादित कार्यशैली के कारण खदान क्षेत्र में राजनीतिक विद्वेष, प्रतिस्पर्धा में विवाद भी बढ़ने लगा था। कोल ट्रांसपोर्टरों के बीच आपसी तनाव भी बढ़ रहा था। किसी की गाड़ी पकड़ लेना तो किसी की गाड़ी छोड़ देना, वाहन रोककर अपने कार्य से पृथक जाकर वसूली करना, इस तरह की शिकायतें आने लगी थी। प्रबंधन ने अपना पक्ष रखते हुए यह भी बताया कि देवांगन के द्वारा कोयला की गुणवत्ता जांचने में भी गड़बड़ी की गई और ग्रेडिंग में गड़बड़ी के कारण काफी नुकसान भी उठाना पड़ा है। सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तबादला को सही ठहराया गया है।