👉🏻 निगम की सख्त कार्रवाई, ठेका निरस्त कर 2 वर्ष के लिए किया प्रतिबंधित
कोरबा। नगर पालिक निगम कोरबा ने निर्माण कार्यों में अत्यधिक “बिलो रेट” देने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए एक ठेकेदार फर्म का टेंडर निरस्त कर दिया है। साथ ही निगम ने संबंधित फर्म को आगामी दो वर्षों तक निगम की निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने की कार्रवाई की है।
सत्यसंवाद को मिली जानकारी के अनुसार, सी.बी.जी. प्लांट एरिया, बरबसपुर कोरबा में सी.सी. रोड, रिटेनिंग वॉल, बॉक्स कल्वर्ट, पिचिंग कार्य, बोरवेल, पी एंड एफ हाईमास्ट लाइट तथा स्ट्रीट लाइट स्थापना से संबंधित निर्माण कार्य के लिए ई-टेंडर जारी किया गया था। इस निविदा में मेसर्स बुंदेलखंड इंजीनियर्स द्वारा 18.60 प्रतिशत “बिलो एसओआर” दर प्रस्तुत की गई थी।
नगर निगम के पत्र के अनुसार, इतनी कम दर को देखते हुए निविदा शर्तों के तहत अंतर राशि के रूप में लगभग 21.50 लाख रुपये अतिरिक्त सुरक्षा राशि जमा कराने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। निगम ने 2 अप्रैल 2026 को आशय पत्र जारी कर नियमानुसार निर्धारित अवधि में राशि जमा कराने कहा था। इसके बाद 16 अप्रैल 2026 को भी कार्यालयीन पत्र जारी कर फर्म को अवगत कराया गया।
हालांकि, निगम के मुताबिक संबंधित फर्म द्वारा निर्धारित समय सीमा तक निविदा अंतर की राशि जमा नहीं की गई। इसके बाद निगम ने निविदा शर्तों के Annexure-G की विशेष शर्तों का हवाला देते हुए ठेका निरस्त कर दिया। साथ ही निविदा के साथ जमा अमानत राशि राजसात करने तथा फर्म को दो वर्षों तक निगम की आगामी निविदाओं में भाग लेने से प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया गया है।
नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि अत्यधिक बिलो रेट पर कार्य लेने के बाद शर्तों का पालन नहीं होने की स्थिति में गुणवत्ता और कार्य निष्पादन प्रभावित होने की आशंका रहती है। इसी कारण नियमों के तहत कार्रवाई की गई है।






