0 पूर्व् गृहमन्त्री ननकीराम ने कहा- अंतिम किश्त की राशि के समायोजन का निर्देश गलत, जा सकते हैं उच्च न्यायालय
बिलासपुर/कोरबा। आयुक्त बिलासपुर संभाग ने कलेक्टर कोरबा को ग्राम पंचायात रजगामार का डी.एम.एफ मद के तहत स्वीकृत निर्मित निर्माण कार्यो का भुगतान को नियम विरुद्ध अन्य मद में समयोजन किये जाने पर ज्ञापन नोटिस जारी किया है।
पूर्व गृहमंत्री ननकीराम कंवर ने सुनील कुमार जैन आयुक्त बिलासपुर संभाग को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि ग्राम पंचायत रजगामार में हुए भ्रष्टाचार के शिकायत की जाँच वर्तमान में राज्य शासन के निर्देश पर कमिश्नर कार्यालय बिलासपुर में लंबित है। पुलिस चौकी रजगामार में किये गए एफ.आई.आर का निर्णय अभी न्यायलय से हुआ ही नहीं है लेकिन प्रशानिक अधिकारियो द्वारा पूर्व में दुर्भावना पूर्ण किये गए गलत जाँच के तहत रजगामार सरपंच श्रीमती रामूला राठिया को परेशान करने व झूठे मामलो में फ़साने की नीयत से गलत कार्यवाही किया गया है। न्यायलय आयुक्त बिलासपुर संभाग से स्थगन आदेश मिलने के बाद भी एस.डी.एम द्वारा रामूला राठिया सरपंच के विरुद्ध अपने से उच्च न्यायलय के आदेश की अवमानना करते हुए न्यायलय के नियमो का उल्लंघन करते हुए निर्णय दिया गया। उसके बाद कलेक्टर के निर्देश पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत दिनेश नाग के द्वारा सरपंच के वित्तीय आहरण पर पाबंदी लगा दिया गया जिससे सरपंच को आर्थिक क्षति हुई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बाद 4 इंजीनियर और एक एस.डी.ओ को भेजकर रजगामार में डी.एम.एफ से कराये गए सभी कार्यो का मूल्यांकन कराकर द्वितीय व अंतिम किस्त की राशि को जिला कार्यालय से जारी कर जनपद मद में समयोजन करने का गलत आदेश पारित कर दिया गया।
इसके बाद तत्कालीन सरपंच रजगामार श्रीमती रामूला राठिया के द्वारा अपनी परेशानी पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर के पास बताई। उन्होंने बताया कि किस तरह से डी.एम.एफ से स्वीकृत निर्माण कार्यो को ग्राम पंचायत रजगामार के वार्ड पंच के माध्यम से दुकानदारो से उधार में सामग्री क्रय कर पूर्ण कराया गया है लेकिन नियम विरुद्ध निर्माण कार्य का पैसा को अनुदान मद में समयोजन हेतु कलेक्टर के निर्देश पर विधि विरुद्ध कार्यवाही की गई है।
इस संबंध में ननकीराम कंवर ने कहा है कि आदिवासी महिला सरपंच को जिला के प्रशासनिक अधिकारियो के द्वारा अनावश्यक दुर्भावना पूर्ण तरीके से परेशान किया जा रहा है। लगातार उच्च न्यायलय से राहत देने के बाद भी रामूला राठिया जैसे आदिवासी सरपंच को परेशान किया जा रहा है, इसलिए रजगामार में डी.एम.एफ मद से स्वीकृत निर्माण कार्यो का भुगतान कराने हेतु आयुक्त बिलासपुर संभाग को 28/04/2025 को पत्र लिखकर निर्माण कार्यो का भुगतान करने हेतु पत्र लिखा गया था। आयुक्त बिलासपुर संभाग ने पत्र क्रमांक /1342/शिका./2024 बिलासपुर दिनांक 02/05/2025 को कलेक्टर कोरबा को ज्ञापन जारी करते हुए ग्राम पंचायत के जिला खनिज संस्थान न्यास मद (DMF) से स्वीकृत पूर्ण निर्माण कार्यो का अंतिम किस्त का भुगतान को नियम विरुद्ध अनुदान मद 15वे वित्त में समयोजन करने का निर्देश गलत है संबंधित को तत्काल राशि भुगतान करने का आवश्यक निर्देश देते हुए पत्र में नियमानुसार कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही प्रतिवेदन ननकीराम कंवर पूर्व विधायक एवं आयुक्त कार्यालय को अवगत करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। ननकीराम कंवर ने कहा है कि यदि रजगामार पंचायत को समय सीमा में राशि भुगतान प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता है तो सभी जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारियो एवं शासन के अधिकारियो व नेताओ के विरुद्ध व्यक्ति विशेष पार्टी बनाकर उच्च न्यायलय में याचिका दायर किया जावेगा।