कोरबा। जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देशन कोतवाली पुलिस द्वारा आखिरकार अवैध कबाड़ कारोबार पर दो कार्यवाही की गयी।
23 अप्रैल 2025 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी कि राताखार कोरबा में स्थित मुकेश कबाड़ी के दुकान से बड़ी मात्रा में अवैध चोरी का कबाड़ लोहा, टीना सामान को वाहन में लोड कर खपाने के लिए लेकर जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा राताखार स्थित कबाड़ दुकान जाकर घेराबंदी किया गया जहां पर पुलिस को देखकर कुछ लोग भाग गए। संयोग से एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने अपना नाम राजेश कुमार उपाध्याय पिता मनहरण लाल उपाध्याय 48 वर्ष निवासी राताखार बताया।

कबाड़ दुकान को मुकेश साहू का होना तथा स्वयं के बारे में दुकान में मजदूरी देख-रेख कार्य करना बताया। मौके पर दुकान में एक वाहन टाटा छोटा हाथी क्रमांक CG‑12 AB‑6488 में अवैध रूप से लोहे‑टीन एवं मिश्रित धातु का कबाड़ लोड मिला। इस संबंध में राजेश कुमार उपाध्याय द्वारा वैध बिल/परमिट प्रस्तुत न करने पर धारा 94 बीएनएसएस व 106 बीएनएसएस के तहत वाहन व लगभग 2 टन कबाड़ जप्त किया गया।
0 गाली‑गलौज व जान से मारने की धमकी का जुर्म दर्ज
आवेदक रवि साहू पिता विनोद साहू, निवासी राताखार ने लिखित आवेदन में बताया कि 08 अप्रैल 2025 को गोदाम किराये पर लेने गया था तो मुकेश साहू ने उसे अश्लील गालियाँ और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थी के आवेदन पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 292/25 धारा 296, 351(2) बीएनएस दर्ज कर आरोपी की पतासाजी शुरू की गयी है।