👉🏻 युवती व किशोरी का अपहरण, विवाह,बलात्कार का मामला
कोरबा। दो सहेलियों को अपहरण कर भगाकर ले जाने और एक का विवाह करा देने तथा दूसरी नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के मामले में महिला आरोपी और उसके बहन दामाद (डेढ़ सास-दामाद) को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।
जानकारी के मुताबिक दिनांक 13.03.2024 को पीड़िता की माँ ने थाना कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी कि 11 मार्च को उसकी लड़की अपनी सहेली के साथ कपड़ा सिलाने टेलर के पास जाऊंगी बोलकर निकली थी। प्रार्थिया पड़ोस की शादी में गई थी जो शाम करीब 4.30 बजे शादी से वापस आयी तो उसकी लड़की घर पर नहीं थी। तब प्रार्थिया ने आसपास में व टेलर के पास पता किया तो टेलर के द्वारा अपने पास नहीं आना बताया। प्रार्थिया ने अन्य पीडिता उसकी सहेली के घर जाकर अपनी लड़की के संबंध में पता-तलाश किये तो आसपास के लोग दोनो को एक साथ कहीं जाते देखना बताये, जिनका आसपास में पता-तलाश करने पर कोई पता नहीं चला। पुत्री को अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला- फुसलाकर भगा कर ले जाने के संदेह की शिकायत के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 पर अपराध क्रमांक 163/2024 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान अपहृत बालिकायें 20.03.2024 को घर वापस आयी जिन्हें थाना ले जाया गया। अपहृत बालिकाओं ने अपने कथन में बताया कि आरोपिया रजनी चौहान उन्हें बनारस में काम व पैसा दिलाउंगी कहकर, बहला-फुसलाकर अपने साथ भगा कर बनारस ले गई थी। वहां अपने बहन दामाद आरोपी विनोद पटेल के घर ले गयी, जहां आरोपिया रजनी ने अपने बहन दामाद के साथ मिलकर एक पीडिता की शादी अन्य व्यक्ति मथुरा निवासी के साथ करा दी। इस बयान के आधार पर प्रकरण में धारा 366, 366 क जोड़ी गई। दूसरी नाबालिग पीड़िता ने आरोपी विनोद के द्वारा उसके साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाना बताया, जिससे प्रकरण में 376 भा०दं०सं०, 1860 एवं 04 पॉक्सो अधिनियम, 2012 जोडी गयी। प्रकरण में आरोपी रजनी चौहान एवं विनोद चौहान के द्वारा उक्त घटना करना पाये जाने पर 21.03.2024 को उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया । प्रकरण के एक अन्य आरोपी राजू यादव, निवासी मथुरा की गिरफ्तारी शेष है । विवेचना पूर्ण होने पर प्रकरण न्यायालय में पेश किया गया जिसमें विचारण के दौरान दोनों आरोपी दोषसिद्ध पाए गए।
👉🏻सुनाई गई यह सजा
विशेष लोक अभियोजक सुनील कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर सेशन न्यायाधीश F.T.S.C. (POCSO) डॉ. ममता भोजवानी ने इन्हें दण्डित किया है। आरोपीगण रजनी चौहान पति रामजी चौहान, 20 साल, निवासी ईमलीडुग्गु, धनुवार पारा, कोरबा और विनोद पटेल पिता स्व० विश्वनाथ पटेल, 38 साल, निवासी फौदीपुर, पंचायत कांदीपुर गिर्द बडगांव, जिला संत रविदास नगर भदोही (उ.प्र.) को धारा 366 में 7 वर्ष का सश्रम कारावास, 2 हजार रूपये अर्थदंड,राशि का भुगतान न करने पर तीन माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 376 में 12 वर्ष सश्रम कारावास, 5 हजार रुपये अर्थदण्ड और राशि न देने पर 6 माह अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया है। न्यायाधीश ने नाबालिग पीड़िता को 4 लाख व युवती को 50 हजार रुपये क्षतिपूर्ति राशि प्रदान करने का भी आदेश दिया है।






