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KORBA: टैंकर चालक की हत्या कर लाश तालाब में फेंका,डीजल चोरी कर बेचा,सूर्या को उम्रकैद

Admin
Last updated: 19/12/2025 10:15 PM
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4 Min Read
Photo Taken In Aachen, Germany
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कोरबा। मामूली सी बात पर डीजल टैंकर के चालक की पाना मार कर हत्या कर दी गई। 6 साल पुराने इस मामले में आरोपी को उम्रकैद की सजा से दण्डित किया गया है।
घटना दिनांक 08 नवम्बर 2019 को रात्रि लगभग 10 बजे घटना के समय मृतक नरेश रजक, आरोपी सूर्या सहित संतराम एवं अन्य के साथ खाना खाकर अपने डीजल टैंकर के पास आकर खड़ा था कि सूर्या पानी पीते हुए आया। इस दौरान नरेश ने आरोपी के पानी बॉटल को खींच दिया जिससे आरोपी सूर्या ने उसको एक ृ थप्पड़ मार दिया। इसके बाद मतकृ अपने टैंकर वाहन में चढ़ गया , तब आरोपी भी उसके वाहन के अंदर चला गया और विवाद करने लगा। विवाद करते हुए टैंकर वाहन में रखे व्हील पाना से नरेश के सिर व कनपटी पर प्राण घातक चोट पहुंचा कर हत्या कर दिया। हत्या करने के बाद मृतक के टैंकर CG 12 AR 0702 में ही शव को लेकर चोटिया पहुंचकर तिलासो पेट्रोल पंप में वाहन के एक चेम्बर के डीजल 4500 लीटर को अनवर मोबीन मैनेजर को बेचकर 50,000/- रूपये ले लिया। उसके बाद शव को बरौदखार के तालाब में डालकर ऊपर से
फायर गैस सिलेण्डर से साक्ष्य छुपाने दबा दिया। दूसरे दिन सुबह नरेश का शव तालाब के किनारे देखने पर ग्रामीण रामेश्वर सिंह ने बांगो थाना में सूचना दर्ज कराया। मर्ग जांच के दौरान सीएचसी पोड़ी उपरोड़ा में पोस्टमार्टम कराकर रिपोर्ट प्राप्त किया गया। मृत्यु हत्यात्मक पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्घ एफआईआर दर्ज किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी सूर्या उर्फ सूर्यप्रताप एवं मो.अनवर मोबिन को अभिरक्षा में लेकर उनसे पूछताछ
किये जाने पर नरेश की हत्या करना तथा टैंकर का डीजल की खरीदी किया जाना स्वीकार किया। आरोपी सूर्या के निशानदेही पर घटना के समय पहने हुए शर्ट एवं जींस एवं नगदी रकम की जप्ती की गई। पुलिस ने धारा 302,201 एवं 379 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया।
👉🏻 हत्यारे को सजा, दूसरा दोषमुक्त
आरोपी सूर्या उर्फ सूर्यप्रताप सिंह पिता बलजीत सिंह 25 वर्ष, निवासी छोटे कतुआ , थाना- खड़गवां, जिला-कोरिया (छग) एवं मो. अनवर मोबिन पिता अमानुल्लाह, 30 वर्ष, निवासी- चोटिया, थाना- बांगों, मलू निवासी- गौराही चौकी- बसदेई, थाना- सूरजपुर,छग के विरूद्ध
प्रकरण में विचारण पश्चात न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कटघोरा (पीठासीन अधिकारी- एच.के.रात्रे) ने सूर्या को दोषी पाया।
शासन की तरफ़ से अतिरिक्त लोक अभियोजक संजय जायसवाल ने मजबूत पक्ष रखते हुए कठोर सजा देने का आग्रह किया। आरोप प्रमाणित होने पर सूर्यप्रताप को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्ड, धारा 201 के तहत 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 100 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया है । अर्थदण्ड की राशि अदायगी में चूक किये जाने पर पृथक-पृथक से 1-1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगताया जावेगा। अन्य आरोपी मो.अनवर मोबिन पर चोरी का डीजल खरीदना प्रमाणित नहीं होने पर दोषमुक्त किया गया।

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