👉🏻SECL के ठेका वाहन की व्यवस्था पर उठे सवाल
कोरबा/कुसमुंडा। कुसमुंडा क्षेत्र के विकासनगर में शुक्रवार दोपहर एक तेज रफ्तार बोलेरो अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित श्री श्री सिद्धेश्वर महादेव मंदिर की बाउंड्रीवाल से जा टकराई। वाहन की रफ्तार इतनी तेज थी कि वह सड़क किनारे की नाली को पार करते सीधे मंदिर परिसर की दीवार को तोड़ते हुए थम गया। दीवार का बड़ा हिस्सा टूट गया है। गनीमत रही कि उस समय कालोनी के रास्ते से वहां से गुजर रहे राहगीर इसकी चपेट में नहीं आए और एक बड़ा हादसा टल गया।
बताया जा रहा है कि बोलेरो क्रमांक CG 12 BB 4180 SECL कुसमुंडा क्षेत्र में ठेका कार्य में लगी हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 11 सितंबर को दोपहर करीब 12.45 बजे हादसे के समय वाहन काफी तेज रफ्तार में था। स्थानीय लोगों के बीच यह भी चर्चा है कि चालक किसी दूसरे चार पहिया वाहन के साथ रेस लगा रहा था। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर नाली पार करते हुए मंदिर की बाउंड्रीवाल से जा भिड़ा।
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त होने के साथ ही जिस तरह वाहन सड़क से निकलकर परिसर तक पहुंचा, उसे देखकर लोगों में आक्रोश भी नजर आया। लोगों का कहना है कि यदि उस समय मंदिर के आसपास या सड़क पर कोई राहगीर मौजूद होता तो स्थिति बेहद गंभीर हो सकती थी।
👉🏻नशे में वाहन चलाने का आरोप
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चालक पर नशे की हालत में वाहन चलाने का आरोप भी लगाया। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि बोलेरो चालक नाबालिग था। यदि जांच में चालक के नाबालिग होने की पुष्टि होती है तो ठेका वाहन संचालन की व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े होंगे।
👉🏻वाहन मालिक और ठेका एजेंसी की भूमिका की जांच की मांग
स्थानीय नागरिकों ने मांग की है कि मामले में केवल चालक तक कार्रवाई सीमित न रखी जाए, बल्कि वाहन मालिक और संबंधित ठेका एजेंसी की भूमिका की भी जांच हो। वाहन किसके नाम पर है, किस ठेकेदार के अधीन चल रहा है और चालक को वाहन चलाने की अनुमति किस आधार पर दी गई थी, इन सभी बिंदुओं की जांच जरूरी है। कॉलोनीवासियों ने SECL के संबंधित विभाग से भी मामले का संज्ञान लेकर ठेका वाहनों की जांच और तेज रफ्तार पर नियंत्रण के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है।
👉🏻 दर्ज की गई एफआईआर
मंदिर की बाउंड्रीवाल क्षतिग्रस्त करने के मामले में कुसमुंडा पुलिस ने मंदिर समिति के सचिव श्याम कुमार राठौर 59 वर्ष की रिपोर्ट पर बोलेरो चालक प्रीत सारथी के खिलाफ धारा 281 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।





