कोरबा। कार्यालय संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के द्वारा जांच उपरांत शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी, कोरबा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार ज्योति भूषण सिंह कंवर शिक्षक एल.बी. शासकीय पूर्व मा.शा. खोडरी, वि.खं. पोंड़ी उपरोड़ा के विरूद्ध अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापवाही अनुशासनहीनता, मदिरापान कर शाला में उपस्थित होने, निरीक्षण के दौरान शाला से अनुपस्थित पाये जाने, उच्चाधिकारियों से अभद्र व्यवहार एवं धमकी दिये जाने के कारण श्री ज्योति भूषण सिंह कंवर को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पोड़ी उपरोड़ा के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। नोटिस का जवाब श्री कंवर द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया ।
ज्योति भूषण सिंह कंवर का उक्त कृत्य छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 की कण्डिका 3 एवं 23 (ख) के विपरीत होने एवं जिला शिक्षा अधिकारी के प्रस्ताव के आधार पर छ.ग. सिविल सेवा नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) 1966 के नियम 9 के तहत् ज्योति भूषण सिंह कंवर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर इनका मुख्यालय विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पोंड़ी उपरोड़ा नियत किया गया है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।





