👉🏻 दो अलग-अलग मामलों में नामजद एफआईआर दर्ज,आरोपी जेल दाखिल
कोरबा। एसईसीएल की सिंघाली परियोजना में सुरक्षा प्रहरियों पर पत्थर बरसाते हुए भागने का प्रयास कर रहे चोरों को दबोचा गया। उधर, ग्राम बेला में केबल चोरों के एक साथी को पकड़ कर ग्रामीणों ने साहस का परिचय दिया।
पहली घटना के प्रार्थी सुरक्षा प्रहरी कमलेश्वर सिंह ने बांकीमोंगरा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराया है कि 21 मार्च की रात मेन गेट चेक पोस्ट डयूटी पर जब वह तैनात था,तब रात्रि 11.45 बजे कुछ लोग एसईसीएल में चोरी करने के लिए बाउंड्री के पास घूमते दिखाई दिये। आवाज लगाकर उन्हे खदान क्षेत्र से भागने के लिए बोला गया तब वे लोग गाली और जान से मारने की धमकी देने लगे। प्रार्थी ने अपने सुरक्षा प्रभारी रामकुमार केंवट को सूचना दिया तब सुरक्षा प्रभारी डीएसबी राजकुमार यादव, ढेलवाडीह प्रभारी दिलीप कुमार, हेम कुमार बगदेवा वहां आये और चोर लोगों को घेराबंदी किये। इस बीच भी चोर गाली-गलौच व जान से मारने की धमकी देते पत्थर फेंक कर मारने लगे। प्रार्थी को एक पत्थर माथा एवं दूसरा पत्थर पैर में लगा। इनमें से जयपाल चौहान, नोहर सिंह बिंझवार निवासी ग्राम ढपढप निवासी को पकड़ लिया गया जबकि साथी अजय एवं अन्य भाग गये। प्रार्थी कमलेश्वर सिंह की रिपोर्ट पर आरोपियों जयपाल चौहान, नोहर सिंह बिंझवार, अजय के विरुद्ध धारा 115(2), 296, 3(5), 351(3)- BNS के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना की जा रही है।
👉🏻 चोरी के दूसरे मामले में
आरोपी साहिल दास महंत एवं उसके साथियों द्वारा इंडस एयरटेल का टावर केबल को चोरी किया गया। प्रार्थी करण बांधे 39 वर्ष बेमेतरा जिला का निवासी है। वर्तमान में विगत 3 वर्षो से एमपी नगर कोरबा में किराये के मकान में रह कर इंडस एयरटेल का टावर कंपनी कोरबा में टेक्निशियन के पद पर कार्यरत है। 22 मार्च को प्रात: लगभग 3 बजे ग्राम बेला के हरि सिंह राजपूत ने फोन कर बताया कि गांव बेला में स्थित इंडस एयरटेल का टावर में लगे कॉपर के केबल को तीन चोरों द्वारा काटकर चोरी कर ले जा रहे थे, जिसमें से एक चोर को हम लोग दौड़ाकर पकड़े हैं। प्रार्थी ग्राम बेला पहुंचा जहां पकड़े गए चोर ने अपना नाम साहिल दास महंत निवासी बेलाकछार बताया तथा अपने साथियों चंदन एवं इकलाख के साथ चोरी के लिए बेला आया था। तीनों मिलकर इंडस एयरटेल टावर पर चढ़कर कॉपर वायर को काट कर चोरी किया। गांव वालों की आवाज सुनकर चंदन एवं इकलाख भाग गए जबकि केबल रखे होने के कारण साहिल तेजी से नहीं भाग सका। करीब 20 मीटर केबल जप्त कर तीनों के विरुद्ध धारा 3(5), 303(2)- BNS के तहत जुर्म दर्ज कर तलाश किया जा रहा है।






