कोरबा। पदीय कर्तव्यों के निर्वहन का निष्ठापूर्वक पालन नहीं करने पर निरीक्षक नेहा साहू को निलम्बित कर दिया गया है।
कार्यालय नियंत्रक, विधिक मापविज्ञान, छत्तीसगढ़ ने आदेश जारी कर निलम्बित किया है।

जारी आदेश में लेख है कि निरीक्षक नेहा साहू के द्वारा सत्यापन हेतु पोर्टल में 82 आवेदन पत्र न्यूनतम 19 दिवस से अधिकतम 102 दिवस लंबित प्रदर्शित हो रहा है, जो लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2011 के तहत विभागीय सेवांए (सत्यापन एवं मुद्रांकन) 15 कार्य दिवस निर्धारित है। इस प्रकार पदीय कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक पालन नहीं किया गया है। जो कि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः कु. नेहा साहू निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, कोरबा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।
निलंबन अवधि में कु. नेहा साहू निरीक्षक विधिक मापविज्ञान, कोरबा का मुख्यालय कार्यालय सहायक नियंत्रक विधिक मापविज्ञान बिलासपुर निर्धारित किया गया है। कु. नेहा साहू निरीक्षक को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।




