कोरबा। आधी रात जब पूरा परिवार सोया हुआ था, तब एकाएक पत्नी के चरित्र को लेकर संदेह उत्पन्न करते हुए दूसरे पति ने उस पर टंगिया से जानलेवा हमला कर हत्या कर दिया।दोषी पति को उम्र कैद की सजा से दंडित किया गया है।
मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया मनीषा पटेल के पिता श्याम लाल पटेल का सात वर्ष पूर्व बिमारी के कारण मृत्यु हो जाने पर उसकी मां सीमा पटेल के द्वारा प्रगति नगर, थाना दर्री निवासी गोमा केरकेट्टा के साथ दूसरा विवाह कर लिया गया और सभी एक साथ ग्राम ओमपुर, चौकी रजगामार में रह रहे थे। घटना दिनांक 27 फरवरी 2025 की रात्रि में मनीषा, उसकी मां सीमा पटेल एवं उसका भाई अवधेश पटेल तीनों अपने घर में सो रहे थे तथा सौतेला पिता गोमा केरकेट्टा बगल कमरे में सो रहे थे। रात्रि करीबन 3:30 बजे गोमा केरकेट्टा ने सीमा पटेल पर चरित्र शंका को लेकर गाली-गलौच देने लगा, जिससे मनीषा पटेल और अवधेश पटेल जाग गये। सीमा पटेल के द्वारा गोमा केरकेट्टा को गाली देने से मना करने पर गोमा केरकेट्टा ने घर में रखे टंगिया से सीमा पटेल के सिर पर दो बार वार कर दिया, जिससे सीमा पटेल बिस्तर से छटपटाते हुए लहूलुहान हालत में नीचे गिर गयी। उक्त घटना को देखकर प्रार्थिया मनीषा पटेल और उसका भाई अवधेश पटेल बीच बचाव करने लगे, तब अवधेश को भी गोमा केरकेट्टा टंगिया से मारा, जिससे उसके दाहिने हाथ में चोट लगा। गोमा केरकेट्टा उक्त घटना के बाद टंगिया लेकर वहां से भाग गया। सीमा पटेल को पड़ोसियों की मदद से रात्रि में ही एंबुलेंस वाहन की सहायता से शासकीय मेडिकल कॉलेज कोरबा लेकर गये, जहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। गोमा केरकेट्टा के द्वारा ही टंगिया से सीमा पटेल के सिर में वार करके हत्या किया गया। सूचना के आधार पर शून्य पर चौकी प्रभारी उपनिरीक्षक लक्ष्मण खुंटे के द्वारा मर्ग इंटिमेशन दर्ज किया गया।
अभियुक्त गोमा केरकेट्टा पिता चूका केरकेट्टा 32 वर्ष, निवासी प्रगति नगर दर्री, थाना दर्री के विरुद्ध बीएनएस की धारा 103(1) के तहत जुर्म दर्ज कर प्रकरण विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नन्दे ने आरोपी को दोष सिद्ध पाते हुए दण्डित किया है। प्रकरण में शासन की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कृष्ण कुमार द्विवेदी ने पैरवी की।
KORBA:चरित्र संदेह में पत्नी की हत्या,आधी रात अंजाम देने वाले को उम्रकैद




