कोरबा/बिलासपुर। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने राष्ट्रीय राजमार्ग-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में सड़क दुर्घटना के बाद राहत कार्य में देरी और निर्धारित परिचालन मानकों के अनुपालन में लापरवाही के मामले में संबंधित संचालन एवं रखरखाव एजेंसी मेसर्स रविंद्र सिंह आनंद पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया है।
12 अक्टूबर 2026 को तड़के लगभग 3 बजे चोटिया टोल प्लाजा के निकट दो ट्रक-ट्रेलरों के बीच टक्कर हुई थी। दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने में देरी के कारण राजमार्ग पर यातायात बाधित रहा।
घटना के दौरान सामने आई कमियों के अवलोकन में पाया गया कि एजेंसी का परियोजना प्रबंधक घटनास्थल पर उपस्थित नहीं था। इसके अतिरिक्त, दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के लिए आवश्यक क्रेन ऑपरेटर की अनुपलब्धता तथा रिकवरी उपकरणों में पर्याप्त ईंधन नहीं होने के कारण राहत कार्य प्रभावित हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग हेल्पलाइन नंबर 1033 पर बार-बार सूचना दिए जाने के बावजूद समय पर आवश्यक सहायता उपलब्ध नहीं कराई जा सकी।
इन कमियों को दुर्घटना प्रबंधन, राजमार्ग पेट्रोलिंग तथा आपातकालीन सहायता से संबंधित निर्धारित दायित्वों के अनुपालन में लापरवाही मानते हुए NHAI ने संबंधित एजेंसी पर ₹10 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया है।
NHAI राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित एवं सुचारु यातायात सुनिश्चित करने के लिए दुर्घटना की स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया, आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तथा समयबद्ध सहायता को अनिवार्य मानता है। निर्धारित मानकों के अनुपालन में लापरवाही के मामलों में प्राधिकरण संबंधित एजेंसियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमानुसार कार्रवाई करता है।
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