👉🏻जांजगीर-चाम्पा में आरोपी महेंद्र साहू के खिलाफ बड़ी कार्यवाही
जांजगीर-चाम्पा। नशीले पदार्थों की अवैध रूप से बिक्री और तस्करी करने वाले महेंद्र साहू के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में संभवत: यह पहली कार्रवाई है जिसमें सफेमा/ एनडीपीएस न्यायालय ने आदतन आरोपी की नशा बिक्री से अर्जित संपत्ति को फ्रीज करने का आदेश जारी किया है।
दिनांक 30.12.2025 को कोर्ट द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
- महेंद्र साहू पिता किशन लाल साहू सकिन जर्वे थाना जांजगीर के विरुद्ध पूर्व में 4 अपराध NDPS एक्ट के तहत जिला जांजगीर चांपा में दर्ज है।
- NDPS विशेष न्यायालय, जिला–जांजगीर चांपा द्वारा अपराध क्रमांक 487/18 में दिनांक 26.06.2019 के माध्यम से 10 (दस) वर्ष के सश्रम कारावास से महेंद्र साहू को दंडित किया जा चुका है।
नारकोटिक्स पदार्थों की अवैध तस्करी से अर्जित लगभग 35 लाख की चल/अचल संपति को SAFMA/NDPS court मुंबई द्वारा NDPS अधिनियम 1985 की धारा 68(C) का उल्लंघन पाते हुए फ्रीज करने करने का आदेश दिनांक 30.12.25 को पारित किया है।
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