👉🏻 भैंस चराने पर युवती को पीटा, जान से मारने की धमकी
कोरबा। जिले में मारपीट और धमकी देने की तीन अलग-अलग घटनाएं सामने आई हैं। कुसमुंडा क्षेत्र में आंख में मिर्च झोंककर लोहे की वस्तु से हमला किया, कांच की बोतल फोड़कर वार किया गया। तीन मामलों में पुलिस ने अपराध दर्ज किया है।
कुसमुंडा थाना अंतर्गत ग्राम खम्हरिया निवासी 18 वर्षीय विशाल विश्वकर्मा मजदूरी करता है। 19 अक्टूबर को दोपहर करीब 1:30 बजे वह तरुण यादव और खगेंद्र यादव के साथ गांव के पास अहिरन नदी के किनारे खड़ा था। इसी दौरान गांव का आदित्य यादव शराब के नशे में वहां पहुंचा और तरुण की आंख में मिर्च झोंककर लोहे की वस्तु से मारपीट करने लगा। विशाल बीच-बचाव करने पहुंचा तो तरुण को छोड़कर उसके साथ गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद उसने जमीन पर पड़ी कांच की बोतल फोड़कर विशाल के सीने और बाएं हाथ पर वार कर दिया, जिससे खून निकलने लगा।कुसमुंडा पुलिस ने आदित्य यादव के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।
👉🏻बुलेट सवार ने चूड़ा से सिर पर किया वार
बालको थाना अंतर्गत परसाभाठा बिही बाड़ी निवासी आशीष चंद्रवंशी वेल्डिंग का काम करता है। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, 18 अक्टूबर की रात करीब 10:15 बजे वह घर से बिही बाड़ी दुर्गा पंडाल की चाबी लेने जा रहा था। इसी दौरान यादव दुकान के पास काले रंग की बुलेट पर सवार तीन अज्ञात व्यक्ति पहुंचे। उनमें से एक व्यक्ति ने आशीष के साथ गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी और चूड़ा से उसके सिर पर वार कर दिया। चोट लगने से उसके सिर से खून निकलने लगा। बालको पुलिस ने अज्ञात आरोपी के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।
👉🏻भैंस चराने पर युवती से मारपीट, धमकी
पाली थाना क्षेत्र के काचरमार निवासी रितु यादव ने गांव के तूफान सिंह गोंड़ पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया है।18 अक्टूबर को दोपहर करीब 12 बजे वह गांव के नाले के किनारे भैंस चरा रही थी। इसी दौरान तूफान सिंह वहां पहुंचा और उस जगह पर भैंस चराने को लेकर विवाद करने लगा।
जब युवती डरकर वहां से भागने लगी तो आरोपी ने उसका हाथ पकड़ लिया और गाली-गलौज करते हुए दाएं गाल और कान के पास थप्पड़ मारे। इससे उसे दर्द होने लगा। आरोप है कि आरोपी ने घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारकर खत्म करने की धमकी भी दी। पाली पुलिस ने तूफान सिंह गोंड़ के विरुद्ध बीएनएस की धारा 115(2), 296 और 351(3) के तहत अपराध दर्ज किया है।






