Saty SanwadSaty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: KORBA:शासन से ऊपर प्रभारी DEO और BEO ! निलम्बन का पत्र 90 दिन बाद भी नहीं दिया,निर्वाह भत्ता भी नहीं….
Share
Sign In
Notification
Font ResizerAa
Font ResizerAa
Saty SanwadSaty Sanwad
  • HOME
  • CHHATTISGARH
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Search
  • HOME
  • CHHATTISGARH
    • Balod
    • Baloda Bazar
    • Balrampur
    • Bastar
    • Bemetara
    • Bijapur
    • Bilaspur
    • Dantewada
    • Dhamtari
    • Durg
    • Gariaband
    • Gaurella-Pendra-Marwahi
    • Janjgir-Champa
    • Jashpur
    • Kabirdham
    • Kanker
    • Khairagarh-Chhuikhadan-Gandai
    • Kondagaon
    • KORBA
    • Koriya
    • Mahasamund
    • Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
    • Mohla-Manpur-Chowki
    • Mungeli
    • Narayanpur
    • Raigarh
    • Raipur
    • Rajnandgaon
    • Sakti
    • Sarangarh-Bilaigarh
    • Sukma
    • Surajpur
    • Surguja
  • TOP STORY
  • NATIONAL
  • CRIME
  • ENTERTAINMENT
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.

KORBA:शासन से ऊपर प्रभारी DEO और BEO ! निलम्बन का पत्र 90 दिन बाद भी नहीं दिया,निर्वाह भत्ता भी नहीं….

Admin
Last updated: 13/03/2026 12:51 PM
Admin
Share
5 Min Read
SHARE

👉🏻 जिला से लेकर मुख्य न्यायाधिपति तक शिकायत

- Advertisement -

      कोरबा। मूल रूप से प्राचार्य किंतु प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर पदस्य रहते हुए टीपी उपाध्याय के कामकाज को लेकर कई शिकायतों के बीच एक बड़ी शिकायत हुई है जिसमें उनके द्वारा एक शिक्षिका को निलंबित कर देने के बाद 90 दिन में भी निलंबन पत्र नहीं दिया गया। उसका मुख्यालय जानबूझकर करतला किया गया। इतना ही नहीं 90 दिन तक निलंबित रहने वाली इस आदिवासी महिला शिक्षिका को खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जीवन निर्वाह भत्ता भी प्रदान नहीं किया गया। यह दोनों ही कृत्य शासन की गाइडलाइन के बिल्कुल विपरीत हैं और इसे लेकर पीड़िता ने जिला से लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति तक शिकायत की है। अब जबकि पीड़िता ने डीईओ को सूचना देते हुए मूल स्थान पर एकतरफ़ा कार्यभार ग्रहण कर लिया है तो उसे अन्य तरह से प्रताड़ित होना पड़ रहा है। रजिस्टर में हस्ताक्षर भी करने नहीं दिया जा रहा है। आखिर जिला शिक्षा विभाग में यह चल क्या रहा है?
      पीड़िता श्रीमती पुष्पा कमल प्रधान पाठिका के पद पर कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी के पदोन्नति आदेश के तहत शासकीय प्राथमिक शाला बनखेता, संकुल-कोरकोमा 01, विखं-कोरबा में स्थायी एवं नियमित कर्मचारी के पद पर पदोन्नति होकर पदस्थ हुई है। उन्हें 24/11/2025 को डीईओ कार्यालय के आदेश क्रमांक/7710/शिका./ निलंबन /2025-26 कोरबा दिनांक 24/11/2025 के द्वारा बिना पक्ष जाने, सुने और समझे राजनीति से प्रभावित होकर निलंबित कर दिया गया है और आज पर्यंत तक निलंबन के बाद ना तो निलंबन आदेश का मूल प्रति मिला और ना ही जीवन निर्वाह भत्ता मिला। शिकायत दिनाँक तक निलंबन हुए 90 दिन से अधिक हो गया और सरकारी गाईड लाईन एवं उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के दिए आदेशानुसार 90 दिन के अंदर आरोप पत्रादि का वितरण संबंधित निलंबित कर्मचारी को अवश्य कर देना चाहिए जो कि आज तक नहीं दिया गया और ना ही किसी भी प्रकार के विभागीय जाँच प्रारंभ करने की सूचना मिली है जिससे वह अपना पक्ष नही रख पा रही हैं। कई पत्र के माध्यम से अपनी बात कहने व रखने का अवसर लेने प्रयास भी किया लेकिन उस पत्र पर आज पर्यंत तक की गई कोई प्रतिक्रिया की सूचना विधिवत नहीं मिली है। इससे ऐसा लगता है कि विभाग जानबूझकर पीड़िता को व्यक्तिगत टारगेट बना रहा है जो कि उचित नहीं है। पीड़िता ने न्यायालयों में झूठे शपथ पत्र देने व गुमराह करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध उच्च कार्यालय पत्राचार किया था जिससे पूर्वाग्रह होकर उसे निलंबित किया गया और सभी मूलभूत अधिकारों से वंचित कर उसके प्रकरण में नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन भी किया गया है और सिविल सेवा आचरण संहिता अधिनियम के तहत् आरोप पत्र, निलंबन आदेश और उससे संबंधित दस्तावेज प्रदाय नहीं किया गया है।
      👉🏻 निलम्बन को लेकर यह है नियम
      सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक सी-6.2/92/3/1 दिनांक 20-05-1992 के द्वारा (सिविल सेवा अधिनियम नियंत्रण, वर्गीकरण एवं अपील 1966) में उल्लेखित है कि “यदि कर्मचारी को 45/90 के भीतर आरोप पत्रादि का वितरण नहीं किया जाता है तो निलंबन आदेश प्रतिसंहत (Revoked) हो जाएगा और ऐसी स्थिति में संपूर्ण निलंबन अवधि समस्त प्रयोजनों के लिए ड्यूटी अवधि मानी जाएगी।”
      निलंबन के बाद ना तो निलंबन आदेश की मूल प्रति मिली और ना ही जीवन निर्वाह भत्ता मिला। मैंने इस संबंध में आरोप पत्र, निलंबन आदेश प्राप्त करने संबंधित कार्यालय लिखित पत्राचार भी किया लेकिन एक भी पत्र का कोई जवाब नहीं मिला।
      👉🏻 संभाग आयुक्त से बीईओ की शिकायत
      पीड़िता ने बताया कि म०प्र० / छ०ग० सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के सरल क्रमांक 9 में निलंबन काल में शासकीय सेवकों को निर्वाह भत्ता देने के संबंध में शासन का स्पष्टीकरण है कि “शासन द्वारा इस संबंध में पूर्व में निकाले गए अनुदेशों की प्रतियां संलग्न कर यह स्पष्ट किया जाता है कि निलंबित शासकीय सेवक के निर्वाह भत्ते से वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 2105-2536-चार-आर-5, दिनांक 23 नवंबर 1959 2107-1370-चार 5, दिनांक 28 सितंबर 1960 तथा 224-4-नि-3सी.आर/1-एक-15 (सी)-5-73 आर-तीस, दिनांक 29 जनवरी 1975 में उल्लेखित कटौतियों को छोड़कर किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है और न ही निर्धारित मुख्यालय से बिना अनुमति प्राप्त किए अनुपस्थिति रहने के कारण निर्वाह भत्ता रोका जा सकता है।”
      पीड़िता ने निवेदन किया है कि अपने अधीनस्थ सभी सक्षम प्राधिकारियों से इस अनुदेश का पालन कड़ाई से कराएँ तथा शासन के आदेश उल्लंघन करने पर जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करें।

      - Advertisement -
              Share This Article
              Facebook Whatsapp Whatsapp Telegram Copy Link Print
              Share
              Previous Article KORBA:सिलेंडर की कालाबाजारी शुरू,ब्लैक 1500 से 1600 में बेच रहे
              Next Article KORBA:दावत-ए-इफ्तार कल मेहर वाटिका में
              गजब की ठगी: दुकानदारों के मोबाइल मांग कर लेता था लोन
              16/04/2026
              छत्तीसगढ़ में तपती गर्मी,स्कूलों में छुट्टी का ऐलान
              16/04/2026
              KORBA:भाजपा सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के सत्या जायसवाल कोषाध्यक्ष नियुक्त,देखें किसे मिली क्या जिम्मेदारी…
              16/04/2026
              कोरबा में रेलवे की हठधर्मिता: चरणबद्ध आंदोलन का आगाज, कलेक्टर से मांगा सहयोग
              16/04/2026
              KORBA: वार्ड-5 में लगा कैम्प,200 से अधिक का हुआ kyc
              16/04/2026
              KORBA:हादसे के पहले कट चुका था केक,कांग्रेस अध्यक्ष के आरोप पर जवाब
              16/04/2026
              KORBA:जपं उपाध्यक्ष जाखड़ पर बलात्कार व हत्या के गुनाह में शामिल होने का आरोप,जाखड़ ने कहा-हारे हुए लोगों की साजिश…
              16/04/2026
              SECL में बड़ा तबादला:47 अधिकारी बदले गए,देखें कौन कहाँ भेजा गया
              15/04/2026
              Saty Sanwad

              SATYANARAYAN PAL

              Editor

              Mob : +91-9151305911
              Email : satysanwad2023@gmail.com
              Address : Korba Chhattisgarh 495677

              UDYAM-CG-10-0016159

              Important Page

              • About Us
              • Contact Us
              • Disclaimer
              • Privacy Policy
              • Terms and Conditions

              श्री गणेशाय: नमः

              छत्तीसगढ़ की खबरें प्राथमिकता से प्रकाशित की जाती है, जिसमें जनहित की सूचनाएँ, समसामयिक घटनाओं पर आधारित खबरें प्रकाशित की जाती है। साइट के कुछ तत्वों में उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत सामग्री (समाचार / फोटो / वीडियो आदि) शामिल होती। SATYSANWAD.COM इस तरह के सामग्री के लिए कोई जिम्मेदार नहीं स्वीकार करता है। साइट में प्रकाशित किसी सामग्री के लिए संबंधित खबर देने वाला स्वयं जिम्मेदार होगा। इसके लिए SATYSANWAD.COM या उसके स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक की कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी।

              © Copyright 2025, All Rights Reserved | SATYSANWAD | Managed by Nimble Technology

              Welcome Back!

              Sign in to your account

              Username or Email Address
              Password

              Lost your password?