कोरबा। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर बिजली का खम्भा क्षतिग्रस्त करने वाले चालक को भारतीय न्याय संहिता की धारा-281 सहपठित धारा-139 विद्युत अधिनियम के अंतर्गत दोषी पाया गया। उस पर जुर्माना आरोपित किया गया है।
शासन की तरफ से लोक अभियोजक राजेन्द्र साहू ने बताया कि अभियुक्त अंग्रेज सिंह पिता गुरबक्श सिंह, उम्र 34 वर्ष, निवासी-साकिन चौमा, थाना डबरा, जिला-ग्वालियर म.प्र. द्वारा दिनांक 10 जून 2025 को लगभग 9 बजे ग्राम ढुकूपथरा के पास लगे हुए विद्युत खंभे को ट्रेलर वाहन क्रमांक सीजी 10-बी.एक्स.-5238 को लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए 1 विद्युत खंभे को क्षतिग्रस्त किया। इससे 12 घरों की बिजली व्यवस्था बाधित हुई, एवं लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाने से विद्युत विभाग को 22,000/- रुपये की आर्थिक क्षति पहुंची। प्रार्थी नारायण साद सोनी ने थाना पाली में रिपोर्ट दर्ज कराया। थाना पाली के द्वारा विवचेना के उपरांत अभियोग (आरोप) पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
न्यायालय-विशेष न्यायाधीश (विद्युत अधिनियम, 2003) कोरबा (पीठासीन अधिकारी एस. शर्मा) ने इस प्रकरण में अभियुक्त को दोषी पाते हुये 22 हजार रुपये क्षतिपूर्ति भुगतान का विद्युत सिविल दायित्व निर्धारित किया गया। यह राशि भुगतान किये जाने पर उक्त राशि को छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी मर्यादित को बतौर क्षतिपूर्ति राशि प्रदान किया जावेगा।
साथ ही प्रकरण में ट्रेलर क्रमांक CG10BX-5236 के सभी मूल दस्तावेज को पुलिस थाना पाली की अभिरक्षा में हैं, उस संबंधित वाहन और दस्तावेजों को पंजीकृत स्वामी को प्रदान किये जाने के संबंध में थाना प्रभारी पाली को पृथक से ज्ञापन जारी करने आदेशित किया गया।
KORBA:अंग्रेज सिंह पर 22 हजार का अर्थदण्ड, बिजली खम्भा क्षतिग्रस्त करने पर






