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KORBA:नशा के सौदागर को 5 वर्ष की कठोर कैद, 50 हजार अर्थदण्ड

Admin
Last updated: 25/12/2025 11:13 AM
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4 Min Read
Photo Taken In Aachen, Germany
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कोरबा। अवैध नशा की घूम-घूम कर बिक्री करने वाले आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए न्यायालय ने 5-5 वर्ष के सश्रम कारावास और 50-50000 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है
प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 14 फरवरी 2024 को थाना सिविल लाईन रामपुर के सहायक उपनिरीक्षक इमरान खान को दोपहर 3:30 बजे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि सीएसईबी निवासी अभय कुमार सिंह एक प्लास्टिक की बोरी में अवैध मादक पदार्थ गांजा एवं एम्पुल इंजेक्शन को बेचने के लिए पैदल गायत्री प्रज्ञा पीठ के सामने वाली गली में पानी टंकी की तरफ आने वाला है। सूचना बाद मौके पर संदेही को पकड़कर तलाशी ली गयी। आरोपी के हाथ में रखे प्लास्टिक की बोरी से मादक पदार्थ गांजा एवं नशीले एम्पुल बरामद किये गये। आरोपी से मादक पदार्थ रखने के संबंध में दस्तावेज की मांग किये जाने पर आरोपी द्वारा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया।
मौके पर बरामद मादक पदार्थ की जप्ती की गई। आरोपी को गिरफ्तार किया गया।विवेचना पूर्ण होने पर आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त अभय कुमार सिंह के विरूद्ध धारा 20 (b) (ii) (B) एवं 22 (b) एन०डी०पी०एस० एक्ट के दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया।
👉🏻 सहानुभूति अपनाना उचित नहीं
अभियोजन के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक टीकम साव ने मजबूत पक्ष रखा कि अपराध अत्यंत गंभीर है। आरोपी अभय कुमार सिंह पूर्व में भी इसी प्रकृति के अपराध में दोषसिद्ध किया गया है तथा वर्तमान में वह केन्द्रीय जेल बिलासपुर में सजा भुगत रहा है। अभियोजन अधिवक्ता ने यह भी व्यक्त किया कि वर्तमान में नशीली दवाओं के इंजेक्शन एवं मादक पदार्थ गांजा के विक्रय का अपराध क्षेत्र में बढ़ गया है तथा इसकी चपेट में कम आयु के बच्चे भी आ रहे हैं। अतः अपराध की गंभीरता को देखते हुए अभियुक्त को कड़ी सजा दी जाये। न्यायाधीश ने माना कि आरोपी अभय कुमार सिंह द्वारा पूर्व में भी इसी प्रकृति का अपराध किया जाना एवं उस प्रकरण में केन्द्रीय जेल बिलासपुर में निरुद्ध होना बताया गया है। वर्तमान परिवेश में मादक एवं मनोत्तेजक पदार्थ के अवैध विक्रय, सेवन एवं परिवहन के अपराध में वृद्धि हुई है। यह एक सामाजिक बुराई है, जिसका कुप्रभाव समाज में वृहद रूप से विशेष कर युवा वर्ग पर पड़ रहा है। ऐसे प्रकरण में सहानुभूति अपनाया जाना उचित नहीं है। प्रकरण की परिस्थिति एवं अभियुक्त से जप्तशुदा मात्रा को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट) कोरबा
(पीठासीन न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा) द्वारा दंडित किया गया है।
अभय कुमार सिंह, पिता रामजी सिंह, उम्र- 40 वर्ष, निवासी-सीएसईबी कॉलोनी, मकान नंबर एस ई/596, थाना सिविल लाईन रामपुर, स्थाई पता- ग्राम शेरपुर, थाना अकोड़ी गोला, जिला- रोहतास (बिहार), वर्तमान पता- मोतीसागर पारा, थाना कोतवाली, जिला- कोरबा को धारा 20 (b) (ii) (B) एवं 22 (b) एन०डी०पी०एस० एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध पाते हुए धारा 22(b) में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास तथा धारा 20 (b) (ii) (B) में 05 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 50,000/- रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने की दशा में आरोपी को 06 माह के सश्रम कारावास की सजा पृथक से भुगतायी जाये। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

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