रायपुर/कोरबा। भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली से प्राप्त निर्देश के अनुसार आयोग द्वारा छूटे हुये और पहली बार / युवा मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में पंजीकरण हेतु एक “विशेष अभियान” चलाया जा रहा है।
उक्त विशेष अभियान के अंतर्गत मतदाता पंजीकरण हेतु मतदाता सूची में वर्तमान में अपंजीकृत व्यक्ति या जिसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया हो, ऐसा कोई भी व्यक्ति इस अभियान के दौरान पंजीकरण के लिये आवेदन कर सकता है। ऐसे मतदाताओं का चिन्हांकन कर, उनके पंजीकरण का कार्य किया जाना है।
मतदाता सूची का विशेष अभियान के अंतर्गत 17+ आयु वर्ग के युवाओं का मतदाता सूची में नाम जोड़ने विशेष अभियान 5 से 31 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा। इनमें 01 जनवरी 2027 की अर्हता तिथि के आधार पर 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले एवं 17 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र युवाओं का शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित किया जाएगा। पात्रता की पुष्टि होने पर उन सभी छूटे हुए मतदाताओं से प्राथमिकता के आधार पर फार्म-6 भरवाएंगे।
👉🏻 पुनः घर-घर सत्यापन होगा
निर्देश के अनुसार बीएलओ द्वारा पुनः सत्यापन एवं संपर्क किया जाएगा। विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के दौरान जो मतदाता अनुपस्थित पाए गए थे, दस्तावेजों की कमी के कारण नाम विलोपित किया गया,किन्तु वे निरन्तर निवासरत हैं, ऐसे ( C कैटेगरी वोटर्स) मतदाताओं से घर-घर जाकर पुनः संपर्क कर उनका भौतिक सत्यापन कर पुनः नाम जोड़ने की कार्यवाही की जाएगी।
👉🏻 2003 की सूची जरूरी नहीं
जिला निर्वाचन द्वारा बीएलओ को बताया गया है कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता को नाम जुड़वाने के लिए 2003 की वोटर लिस्ट की जानकारी नहीं देनी होगी। आवेदक को यह बताने की जरूरत नहीं होगी कि उसका, माता-पिता या दादा-दादी का नाम उस लिस्ट में था या नहीं। फॉर्म-6 से इससे जुड़ा अतिरिक्त घोषणा-पत्र हटा दिया गया है।
👉🏻 आधार कार्ड के अलावा भी देना होगा दस्तावेज
नाम जुड़वाने हेतु फार्म-6 के साथ मतदाता के जन्मतिथि के सत्यापन के लिए निर्धारित दस्तावेज तथा निवास का पता के सत्यापन के लिए निर्धारित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है। आधार कार्ड के साथ अतिरिक्त दस्तावेज अनिवार्यत: अपने बीएलओ को देना होगा।
👉🏻 इनके फार्म भी भरा सकेंगे
इस विशेष अभियान के दौरान नाम जोड़ने वाले फॉर्म-6 के साथ-साथ ऐसे मतदाता जो विस्थापित (दूसरे क्षेत्र में निवासरत हैं)/मृत हैं उनका सत्यापन/आवश्यक दस्तावेज़ सहित फार्म-7 तथा पता बदलने, मतदाता परिचय पत्र में सुधार, बिना सुधार के डुप्लीकेट एपिक कार्ड एवं दिव्यांगजन व्यक्तियों के रूप में चिन्हांकित करने हेतु फार्म-8 भराया जावेगा।
👉🏻 राजनीतिक दलों से साझा की जाएगी सूची
विशेष अभियान के तहत इस प्रकिया के अंत में उपर्युक्त तरीके से तैयार की गयी मतदान केन्द्रवार सूची सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ साझा किया जावेगा जिससे उन्हें किसी भी छूटे हुये मतदाता का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराये जाने का एक और अवसर मिलेगा। उपरोक्त के अलावा नाम जोड़ने के लिये आवेदन जमा करने की सुविधा हेतु सभी मतदान केन्द्र स्तर पर शिविर आयोजित किये जाएंगे। रैन बसेरों, मजदूर कॉलोनी में रहने वाले लोगों के साथ बेघर और वंचित / हाथिए पर मौजूद व्यक्तियों के मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु विशेष शिविर भी आयोजित किये जाएंगे।
SIR में काटे गए नाम फिर से जोड़े जाएंगे,बशर्ते…..





