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ग्राम गोबरघोरा में बेदखली पर रोक,नोटिस पर उच्च न्यायालय ने दी राहत

0 2 दिन में घर-जमीन खाली करने बार-बार धमकी से लिया था न्यायालय की शरण

कोरबा-दीपका। गेवरा-पेंड्रा रेल लाइन से प्रभावित ग्राम गोबर घोड़ा के निवासियों को बेदखल होने संबंधी दिए गए दो दिन के समय की नोटिस और बार-बार दी जा रही धमकी पर उच्च न्यायालय ने प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत दी है। नोटिस पर स्थगन लाते हुए 30 नवंबर 2023 तक यथास्थिति बनाये रखने के लिए निर्देशित किया गया है।

इस मामले में याचिकाकर्ता प्रताप चटोम्बा पिता देबगो चटोम्बा, मनोज नाग पुत्र मुकेश नाग, कृष्णा बरसोड़ा पिता मगन बरसोदा, रजनीकांत पुत्र कैलाशकांत, बराची कोड़ा पिता विजय सिंह कोड़ा सभी निवासी ग्राम गोबरघोरा ने छत्तीसगढ़ शासन के राजस्व विभाग सचिव, कलेक्टर कोरबा, अनुविभागीय अधिकारी भूमि अर्जन अधिकारी, पेंड्रा रोड रेल कॉरिडोर परियोजना व तहसीलदार दीपका क्षेत्र, कटघोरा अनुविभाग के विरुद्ध उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर किया था। इसमें बताया गया था कि वह सभी ग्राम गोबरघोड़ा में अपने परिजनों बच्चों के साथ मकान बनाकर निवासरत हैं। उन्हें बेदखल करने के लिए 3 अक्टूबर2023 को दीपिका तहसीलदार के द्वारा नोटिस जारी किया गया 6 अक्टूबर 2023 तक बेदखल होने के लिए बार-बार धमकी दिया जा रहा है। इतने कम समय में उनका दूसरी जगह जाना और मकान बनाकर रहना संभव नहीं है इसलिए वे बार-बार समय की मांग कर रहे हैं लेकिन दिया नहीं जा रहा है। इससे परेशान होकर ग्रामीणों ने न्यायालय की शरण ली और अपने अधिवक्ता के माध्यम से पक्ष रखा। न्यायाधीश पार्थ प्रतीम साहू के द्वारा दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने और रिकॉर्ड में मौजूद दस्तावेजों का अवलोकन करने उपरांत निर्णय दिया गया।
न्यायाधीश ने जारी आदेश में कहा है कि जिस भूमि पर याचिकाकर्ता रह रहे हैं, उसे खाली करने के लिए दो दिनों की अवधि अनुचित है,याचिकाकर्ताओं को कुछ उचित समय दिया जाना चाहिए। प्रतिवादी संख्या 4 दीपका तहसीलदार द्वारा जारी बेदखली नोटिस दिनांक 03.10.2023, आगामी दशहरा और दिवाली त्योहारों के अनुपालन के लिए, याचिकाकर्ताओं के दावे के गुण-दोष पर कुछ भी टिप्पणी किए बिना, इस रिट याचिका का प्रतिवादी संख्या 4 को निर्देश के साथ निपटारा किया जाता है कि बेदखली नोटिस को स्थगित रखा जाएगा और जमीन पर याचिका कर्ताओं के कब्जे के संबंध में 30.11.2023 तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, जैसा कि आज मौजूद है, नोटिस दिनांक 03.10.2023 का विषय है। न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश से प्रभावित ग्रामवासियों ने काफी राहत महसूस की है।

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