👉🏻 आरोप- दूसरी शादी कर लिया, किन्तु पीड़िता को भरण-पोषण नहीं, मांग रहा है तलाक
बिलासपुर। पारिवारिक विवाद सुलझाने के लिए चल रही काउंसिलिंग के दौरान उस वक्त अफ़रा-तफरी मच गई जब बातचीत विवाद में बदल गई। सकरी बटालियन द्वितीय वाहनी में पदस्थ एक हवलदार ने काउंसलरों के सामने ही अपनी पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। घटना की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक, पीड़िता मूलतःजिला गरियाबंद की निवासी है और वर्तमान में बिलासपुर जिले में रह रही है। उसकी शादी वर्ष 2015 में क्रिश्चन रीति रिवाज के अनुसार संजय जोशी के साथ हुई थी। शादी के 2-3 साल तक दाम्पत्य जीवन अच्छा रहा, उसके बाद से संजय जोशी के द्वारा मारपीट व परेशान करने से वर्ष 2022 से पति संजय जोशी व पत्नी (पीड़िता) के मध्य पारिवारिक कारणों के कारण मामला फैमिली कोर्ट बिलासपुर में चल रहा है।
फैमिली कोर्ट, बिलासपुर के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के आदेश पर हवलदार संजय जोशी और उनकी पत्नी के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को सुलझाने के लिए 19 अगस्त को मध्यस्थता केंद्र में काउंसिलिंग रखी गई थी। दोपहर करीब 1:30 बजे शासकीय अधिवक्ता एवं मध्यस्थ वीरेंद्र शर्मा के समक्ष दोनों पक्षों के बीच बातचीत चल रही थी।
इसी दौरान हवलदार ने कथित तौर पर पत्नी से तलाक लेने की बात कही। पत्नी ने इसका विरोध करते हुए आरोप लगाया कि पति ने बिना तलाक लिए दूसरी महिला से शादी कर ली है और उसे गुजारा भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। आरोप है कि इसी बात पर हवलदार भड़क गया और उसने मध्यस्थता केंद्र में ही पत्नी के साथ गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी।
काउंसलरों ने बीच-बचाव कर महिला को बचाया
घटना के दौरान मध्यस्थ वीरेंद्र शर्मा, विद्यासागर तिवारी और विनीता जॉर्ज ने बीच-बचाव किया और महिला को बचाया। मारपीट में महिला के बाएं कंधे पर चोट आने की बात सामने आई है। घटना के बाद महिला ने डायल-112 के साथ पुलिस को सूचना दी और बाद में सिविल लाइन थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने शिकायत के आधार पर सकरी बटालियन में पदस्थ आरोपी हवलदार के खिलाफ बीएनएस की धारा 296, 115(2) और 351(3) के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। मध्यस्थता केंद्र में पारिवारिक विवाद के समाधान के दौरान हुई इस घटना ने सुरक्षा और काउंसिलिंग प्रक्रिया को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए हैं।











