कोरबा। अश्वनी कुमार तंवर, सरपंच ग्राम पंचायत सरगबुंदिया जनपद पंचायत करतला व प्रमोद कुमार राठिया सचिव ग्राम पंचायत सरगबुंदिया को नोटिस जारी कर जवाब 3 दिन के भीतर मांगा गया।नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य निरस्त करने एवं पूर्व में जारी राशि वापस जमा कराने के संबंध में कारण बताओ सूचना पत्र ने पंचायत में खलबली मचा दी है।
नोटिस पत्र में लेख है कि- वित्तीय वर्ष 2025-26 में ग्राम पंचायत सरगबुंदिया अंतर्गत नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य हेतु ₹11.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई थी तथा कार्य प्रारंभ करने हेतु ग्राम पंचायत को ₹1.69 लाख की राशि जारी की गई थी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा द्वारा निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के कारण उक्त कार्य को निरस्त किए जाने हेतु निर्देश दिए थे। साथ ही समय-समय पर निर्माण कार्य हेतु उपयुक्त स्थल का चयन कर कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के लिए मौखिक निर्देशित किया गया था किन्तु आज दिनांक तक न तो निर्माण कार्य हेतु स्थल का चयन किया गया है और न ही निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि इनके द्वारा शासकीय निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तथा कार्य के प्रति आवश्यक रुचि एवं उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं किया गया है। उक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य को निरस्त किए जाने तथा पूर्व में जारी ₹1.69 लाख की राशि शासकीय खाते में तत्काल वापस जमा कराए जाने की कार्यवाही प्रस्तावित है। इस संबंध में सरपंच व सचिव को निर्देशित किया गया है कि इस सूचना पत्र के प्राप्ति दिनांक से 03 (तीन) दिवस के भीतर अपना स्पष्ट एवं तथ्यात्मक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें कि आपके विरुद्ध उक्त कार्यवाही क्यों न की जाए?
निर्धारित अवधि में संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं होने अथवा राशि जमा नहीं कराए जाने की स्थिति में यह माना जाएगा कि इस संबंध में आपके पास कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने हेतु नहीं है। ऐसी स्थिति में नवीन आंगनबाड़ी भवन निर्माण कार्य को निरस्त करते हुए जारी राशि की वसूली की कार्यवाही की जाएगी तथा आपके विरुद्ध छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 की धारा 92 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण सक्षम उच्च कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा, जिसकी समस्त जवाबदेही आपकी स्वयं की होगी। उक्त नोटिस 9 जून को जारी किया गया है।






