👉🏻माखनपुर पंचायत में शासकीय राशि के दुरुपयोग पर पाली एसडीएम की बड़ी कार्रवाई
कोरबा। कलेक्टर कुणाल दुदावत के निर्देशन में एसडीएम पाली रोहित कुमार सिंह द्वारा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत माखनपुर में विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि में अनियमितता और कार्य प्रारंभ नहीं किए जाने के मामले में सख्त कार्रवाई की गई है। सम्बधितों के विरुद्ध राशि वसूली का आदेश जारी कर तीन दिवस के लिए जेल भेजा गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में ग्राम पंचायत माखनपुर को विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए लाखों रुपये की राशि स्वीकृत की गई थी। इसमें स्वामी आत्मानंद स्कूल माखनपुर में कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण के लिए 49 लाख 99 हजार रुपये एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माखनपुर में शौचालय निर्माण के लिए 25 लाख 45 हजार रुपये तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय हेतु नवीन भवन विस्तार कार्य के लिए 36 लाख 20 हजार रुपये स्वीकृत किए गए थे।
जांच में पाया गया कि स्वामी आत्मानंद स्कूल माखनपुर में कंप्यूटर कक्ष एवं पुस्तकालय निर्माण के लिए 49 लाख 99 हजार रुपये में से 19 लाख 99 हजार 600 रुपए, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माखनपुर में शौचालय निर्माण के लिए 25 लाख 45 हजार रुपये में से 10 लाख 18 हजार तथा स्वामी आत्मानंद विद्यालय हेतु नवीन भवन विस्तार कार्य के लिए 36 लाख 20 हजार रुपये में से 14 लाख 48 हजार राशि आहरित किए जाने के बाद कार्य स्थल पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किए गए। मामले में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं विहित प्राधिकारी पाली रोहित कुमार सिंह द्वारा छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच की गई। अनावेदकों को पक्ष प्रस्तुति का अवसर प्रदाय किया गया। सुनवाई उपरांत यह पाया गया कि, अनावेदक गण द्वारा शासकीय राशि का दुरूपयोग किया गया है। अतः विधिवत छ.ग. पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 92 (2) में प्रदत्त प्राधिकार का उपयोग करते हुए अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं विहित प्राधिकारी पाली, जिला कोरबा (छ.ग.) द्वारा धीरसाय, तत्कालीन सचिव ग्राम पंचायत माखनपुर वर्तमान में पदस्थापना स्थल ग्राम डुमरकछार के विरूद्ध वसूली योग्य कुल राशि 44 लाख 65 हजार 600 रुपए के एक तिहाई राशि 14 लाख 88 हजार 533 रुपए उनके वेतन एवं अन्य भत्तों से वसूल किए जाने का आदेश पारित कर उक्त राशि वसूल किए जाने हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पाली को पत्र प्रेषित् किया गया। इसके साथ ही अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं विहित प्राधिकारी पाली द्वारा मनोज कुमार पोर्ते, तत्कालीन सरपंच ग्राम पंचायत माखनपुर एवं मुजम्मिल अली रिजवी ठेकेदार को गिरफ्तार कर तीन दिवस (दिनांक 25.05.26 से 27.05.2026) की कालावधि के लिये सिविल जेल में परिरुद्ध किया गया।






