कोरबा। घर पर अकेली सोई महिला के साथ अश्लील हरकत कर छेड़छाड़ को अंजाम देने वाले आरोपी को न्यायालय ने कारावास की सजा से दंडित किया है।
मामला इस प्रकार है कि प्रार्थिया का पति रायगढ़ में काम करता था और बीच-बीच में कोरबा आता रहा। शीतकालीन छुट्टी होने की वजह से प्रार्थिया के दोनों बच्चे अपने दादा-दादी के घर गये थे। वह घर में अकेली थी। वारदात दिनाँक 22.12.2024 के रात्रि लगभग 10:30 से 11 बजे के बीच चीतापाली गाँव का सुमरित लाल नगेसिया उसके घर के अंदर कमरे में घुसकर सोये हुये हालत में गंदे तरीके से उसके शरीर को इधर-उधर छु रहा था। प्रार्थिया की नींद खुली, तब वह जोर-जोर से चिल्लाई तब आरोपी सुमरित सामने से दरवाजा खोल कर भाग गया। प्रार्थिया ने पीछा कर उसे पहचान लिया। घटना की जानकारी प्रार्थिया ने अपने परिजनों को दी। पति के रायगढ़ से वापस आने पर प्रार्थिया ने आरोपी सुमरित के विरूद्ध रात्रि में घर में घुसकर छेड़छाड़ करने की रिपोर्ट दर्ज कराई। उरगा थाना में आरोपी के विरुद्ध धारा 74, 75, 331(4) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर अभियोग पत्र अपर सत्र न्यायाधीश सीमा प्रताप चंद्रा के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण में विचारण के दौरान पर्याप्त साक्ष्य व ठोस दलील पेश कर अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहन सोनी ने मजबूती से अपना पक्ष रखा जिस पर न्यायाधीश के द्वारा आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 74 में 1 वर्ष व 500 रुपए जुर्माना, एवम धारा 331(4) में 1 वर्ष कैद व 500 रुपए जुर्माना की सज़ा सुनाई गई। न्यायाधीश ने अपने फैसले से साफ संदेश दिया है कि महिला संबंधित अपराधों में दोषियों को बख्शा नही जाएगा।







