धमतरी। फर्जी इनकम टैक्स टीम का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह ने रत्नाबांधा रोड स्थित राठौर के घर में फर्जी छापेमारी कर लूटपाट को अंजाम दिया था।
धमतरी एसपी सूरज सिंह परिहार ने खुलासा करते हुए बताया कि प्रार्थी दिलीप राठौर पिता स्व. बाबूलाल राठौर, उम्र 67 वर्ष, निवासी रत्नाबांधा धमतरी द्वारा दिनांक 12.12.2025 को थाना सिटी कोतवाली में लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि दिनांक 17.11.2025 को लगभग 11.30 बजे 06-07 व्यक्ति स्वयं को इनकम टैक्स विभाग का अधिकारी बताकर बिना किसी पहचान पत्र एवं बिना वैध तलाशी वारंट के प्रार्थी के घर जबरन घुस आए। आरोपियों ने लगभग 02 से 02.30 घंटे तक घर के सभी कमरों, दराजों, आलमारियों एवं लॉकर की तलाशी ली तथा प्रार्थी को घर से बाहर निकलने नहीं दिया। तलाशी में कुछ न मिलने पर आरोपी दो कारों में बैठकर फरार हो गए। वारदात की रिपोर्ट पर थाना सिटी कोतवाली द्वारा अपराध क्रमांक 327/25 पर धारा 204, 319(2), 331(3), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई। मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए एसपी सूरज सिंह परिहार के निर्देशन में अलग-अलग पुलिस टीमों का गठन किया गया। सायबर सेल के सहयोग से तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण कर टीमों को नागपुर (महाराष्ट्र), दुर्ग रायपुर एवं बालोद, दल्लीराजहरा (छत्तीसगढ़) की ओर आरोपियों की तलाश हेतु रवाना किया गया। निरंतर प्रयास एवं तकनीकी विश्लेषण के आधार पर सभी आरोपियों को अभिरक्षा में लेकर धमतरी लाया गया।
आरोपियों से गहन पूछताछ की गई, जिसमें आरोपियों ने स्वीकार किया कि उन्हें प्रार्थी के घर में 200 करोड़ रुपये रखे होने की सूचना प्राप्त हुई थी। इसी सूचना के आधार पर आरोपियों ने आपस में संपर्क कर सुनियोजित षडयंत्र रचते हुए फर्जी इनकम टैक्स टीम का गठन किया और घटना को अंजाम दिया। जिसमें प्रार्थी द्वारा घटना में शामिल आरोपियों की विधिवत सही पहचान की गई। आरोपियों के पृथक पृथक मेमोरेण्डम कथन के आधार पर घटना में प्रयुक्त चार पहिया वाहन (टाटा सफारी स्विफ्ट डिजायर एवं स्विफ्ट कार), आपसी संपर्क में प्रयुक्त मोबाइल फोन तथा नकदी रखने हेतु प्रयुक्त जूट बोरी को विधिवत गवाहों के समक्ष जप्त किया गया। आरोपियों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध होने पर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जा गया है।
👉🏻नाम आरोपी
(01) बबलु अजबराव नाइक उके नीना मामा पिता अजबराव उके उम्र 43 वर्ष साकिन गणेश मंदिर के पास थाना जिपटका पोस्ट उलवाडी जिला,नागपुर महाराष्ट्र
(02) अर्पण उत्तम मेश्राम पिता उत्तम मेश्राम उम्र 25 वर्ष साकिन वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
(03) अमन उत्तम मेश्राम पिता उत्तम मेश्राम उम्र 26 साल वठोडा रोड थाना नंदनवन महाराष्ट्र
(04) संजय जगतराव शिवरिया उर्फ बाला पिता जगतराम शिवरीया उम्र 52 वर्ष साकिन डिप्टी सिंग्नल चिखली रोड संजय नगर थाना कडमना जिला नागपुर महाराष्ट्र
(05) दीपक मोहन वर्ड पिता मोहन वर्ड उम्र 22 वर्ष साकिन बस स्टेण्ड के पीछे नयाकुंड थाना पाटसिवनी जिला नागपुर जिला महाराष्ट्र
(06) संजय रामटेके पिता राजेन्द्र रामटेके उम्र 34 वर्ष साकिन झुर्रीपारा जिला बालोद जिला बालोद (छ.ग.)
(07) गजेन्द्र कुमार साहू उर्फ पिता राजेश कुमार साहू उम्र 31 वर्ष साकिन कुसुमकसा थाना दल्लीराजहरा जिला बालोद (छ०ग०)
(08) विवेक उर्फ विक्की कोर्सवाडा पिता द्रोणेन्द्र कोर्सवाडा उम्र 33 साल साकिन बोरसी कालोनी पदनाभपुर जिला दुर्ग (छ०ग०)
(09) उमेश साहू पिता कोमल साहू उम्र 30 वर्ष साकिन बजरंग चौक भटगावं थाना रूद्री जिला धमतरी, (छ०ग०)
(10) जितेन्द्र कुमार बघेल पिता नीलकंठ बघेल उम्र 32 साल साकिन भाठापारा बोधन रोड रजौली थाना रनचिरई, जिला बालोद,हाल मुकिम हाउसिंग बोर्ड एलआईजी 717 सेजबहार थाना मुजगहन जिला रायपुर, (छ०ग०)
(11) चेतन साहू पिता झीटू राम साहू उम्र 44 साल निवासी सांगली थाना गुरूर, जिला बालोद (छ०ग०)
(12) श्रवण ध्रुव पिता छत्तर सिंह ध्रुव उम्र 38 साल साकिन हटकेशर वार्ड धमतरी, जिला धमतरी (छ०ग०)
👉🏻आरोपियों का आपराधिक रिकॉर्ड :-
(01) आरोपी दीपक मोहन वर्डे के विरुद्ध थाना पारसिवनी, जिला नागपुर में पूर्व से अपराध क्रमांक 71/2025 अंतर्गत धारा 305(भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) पंजीबद्ध है।
(02) आरोपी अमन उत्तम मेश्राम के विरुद्ध थाना नंदनवन, नागपुर सिटी में अपराध क्रमांक 12/2021 अंतर्गत धारा 25 आर्म्स एक्ट एवं -हाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 4 धारा 135, तथा अपराध क्रमांक 90/2022 अंतर्गत धारा 302, 34 भादवि. के तहत प्रकरण पंजीबद्ध है।






