कोरबा। कबाड़ी की मनमानी से हर वक्त हादसे का खतरा के सम्बंध में वार्ड नंबर 29 के पार्षद राम गोपाल कुर्रे ने मानिकपुर चौकी में शिकायत दर्ज कराया था। एसईसीएल कोरबा क्षेत्र के मुड़ापार-रामनगर मार्ग में मोड़ पर संचालित शराब दुकान के पास मुख्य मार्ग पर स्थित इस कबाड़ दुकान से स्थानीय लोग वर्षों से परेशान रहे। दुकान संचालक तनवीर खान पिता एम. आर. खान 44 वर्ष, निवासी – पुरानी बस्ती, कोरबा, थाना कोतवाली ने सड़क किनारे अवैध रूप से कब्जा कर रखा था।
यह मार्ग रामनगर, मुड़ापार और अमरैयापारा को जोड़ता है। यहां भारी वाहनों की आवाजाही लगातार बनी रहती है। कबाड़ दुकान संचालक ने दुकान के बाहर बड़ी मात्रा में सामान फैला रखा था साथ ही सड़क तक कबाड़ बिखरा पड़ा था। इससे लोगों को आने-जाने में परेशानी, कई बार हादसे का जिक्र करते हुए पार्षद ने नगर निगम में भी शिकायत दर्ज कराई थी।
कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, इस चेतावनी के बाद निगम अमला हरकत में आया। प्राप्त शिकायत के आधार पर नगर निगम की टीम द्वारा पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में तनवीर खान द्वारा सड़क तक किया गया हादसे को निमंत्रण देने वाला अतिक्रमण हटाया गया।

आज की गई संयुक्त कार्रवाई के दौरान तनवीर खान के विरुद्ध छत्तीसगढ़ नगर निगम अधिनियम, 1956 की धारा 322 (सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण करने एवं बाधा उत्पन्न करने) के अंतर्गत कार्यवाही भी की गई। साथ ही, यह भी पाया गया कि अनावेदक द्वारा मुख्य लोक मार्ग का विधि विरुद्ध उपयोग करते हुए देशी शराब की शीशियाँ, पुट्ठा, प्लास्टिक आदि कचरा एकत्र कर सार्वजनिक स्थल पर रखकर मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हुए पब्लिक न्यूज़ेंस (Public Nuisance) की स्थिति उत्पन्न की जा रही थी। अतः बी.पी.एन.एस. अधिनियम की धारा 152(क) के अंतर्गत कार्यवाही करते हुए मामला पुलिस द्वारा एस.डी.एम. कोरबा के न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।